डॉ. जिम्मी जिंदल मारपीट प्रकरण में पंजाबी नेता काका सहित दस व्यक्ति दोषी करार, भेजा जेल
फतेहाबाद, 17 मार्च (हप्र)
शहर के निजी अस्पताल संचालक डा. जिम्मी जिंदल को उसके अस्पताल से किडनैप कर, नंगा करके, उसका मुंह काला कर बाजार में घुमाने और मारपीट करने के आरोप में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने दस लोगों को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए गए सभी लोगों को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। दोषी ठहराए गए दस व्यक्तियों में गत विधानसभा चुनावों में आजाद उम्मीदवार रहे राजेंद्र चौधरी काका, नगर परिषद् चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी रहे एडवोकेट वीरेंद्र,बलजीत बिट्टा, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, पूर्व पार्षद सुभाष पपिया, प्रेम सागर, गुरमीत मीटा, सुभाष रोयल व रमन कुमार शामिल हैं। दोषियों को 19 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। मामला अक्तूबर साल 2017 का है। इस मामले में शहर के डॉक्टरों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हड़ताल भी रखी थी। डा. जिम्मी जिंदल पर एक स्टूडेंट के साथ छेड़खानी, रेप का आरोप लगा था। मामले में सितंबर, 2021 में कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर को दोषी करार देकर साढ़े पांच साल की कैद की सजा सुना चुकी है। कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 376-सी में सजा सुनाई थी। डा. जिम्मी जिंदल का फतेहाबाद में सिरसा रोड पर निजी अस्पताल था। 28 अक्तूबर, 2017 की दोपहर को कुछ लोग डा. जिम्मी जिंदल के अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। डॉक्टर को पीटते हुए बाहर ले आए। उसके कपड़े फाड़ दिए गए और मुंह पर कालिख पोत दी।