किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा
सोनीपत, 26 मार्च (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया और 20 साल कैद की सजा सुनाई। दुष्कर्म किए जाने से किशोरी गर्भवती हो गई थी। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
सोनीपत की महिला ने 3 अक्तूबर 2023 को सेक्टर-27 थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 17 साल की बेटी अचानक गुमसुम रहने लगी थी। वह खाना भी नहीं खा रही। बेटी से कई बार पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। वह 3 अक्तूबर 2023 को बेटी को लेकर चिकित्सक के पास गई। चिकित्सक ने जांच कर बताया था कि बेटी गर्भवती है। इसके बाद उन्हें पता लगा कि बेटी से पड़ोस में रहने वाले राजकुमार ने 6 मई 2023 को अपने कमरे पर दुष्कर्म किया था। मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दुष्कर्म व 4 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले की तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई संतोष ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के कमरे से भी सबूत जुटाए थे। बाद में उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद आज एएसजे नरेंद्र ने आरोपी राजकुमार को दोषी करार दिया। दोषी को 6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।