साथी की हत्या के दोषी को उम्रकैद
सोनीपत, 29 मार्च (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने गांव निजामपुर में दोस्त को घर बुलाकर कहासुनी के बाद डंडे से हमला कर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
जींद के गांव लुदाना निवासी कमलजीत ने 11 नवंबर, 2020 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि उसके भाई संदीप (31) की गांव निजामपुर निवासी ईश्वर के साथ दोस्ती थी। ईश्वर उसके भाई को 10 नवंबर, 2020 को अपने घर बुलाकर लाया था। दोनों गांव आसपास ही हैं और दोनों साथ ही काम करते थे। ईश्वर अपने घर में अकेला रहता था। जब उसके भाई संदीप रात को देर तक घर नहीं पहुंचे तो वह उन्हें देखने के लिए ईश्वर के घर आ गया। उन्होंने ईश्वर के पड़ोसी के घर के बाहर अपने भाई संदीप को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा था। उनके भाई को डंडे से पीटकर बेरहमी से मारा गया था। उनके शरीर पर डंडे के निशान मिले थे। जिस पर उन्होंने मामले से पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने कमलजीत के बयान पर ईश्वर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।