हाईकोर्ट ने दिये सैनी की रिहाई के आदेश
मोहाली, 19 अगस्त (निस)
पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की िगरफ्तारी के एक दिन बाद ही हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई के आदेश दे दिये। पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने उन्हें बुधवार देर रात गिरफ्तार किया था। बृहस्पतिवार को उन्हें जिला अदालत में पेश किया गया। उन्हें विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारी आज करीब साढ़े 12 बजे कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच कार में अदालत परिसर में लेकर पहुंचे। इस दौरान मीडिया को भी अदालत में जाने की अनुमति नहीं दी गई। सैनी के आने से पहले जो मीडिया कर्मी कोर्ट परिसर में दाखिल हो चुके थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया और कोर्ट का मेन दरवाजा बंद कर दिया गया। विजिलेंस ब्यूरो की ओर से अदालत में सैनी का 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से सैनी की पैरवी के लिए उनके 5 वकील कोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने अदालत में सैनी के रिमांड का विरोध किया। उन्होंने अदालत में कहा कि सैनी को हाईकोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत मिली हुई है और वह हाईकोर्ट के निर्देश पर ही विजिलेंस दफ्तर जांच ज्वाइन करने गये थे लेकिन विजिलेंस ने उनको बिना नोटिस दिए एक नए केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी। उन्होंने अदालत से कहा कि सैनी को राजनीतिक शह के चलते झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।
‘7 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था’
सैनी की पैरवी के लिए पहुंचे वकीलों ने मौका नहीं गंवाया व तुरंत हाईकोर्ट पहुंचे और दूसरी तरफ सैनी की पत्नी शोभा द्वारा भी अपने वकील द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। दोपहर बाद तीन बजे अदालत की ओर से मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की गई। इस बीच सैनी के वकीलों की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी थी। करीब सात बजे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से सैनी को रिलीज करने के आॅर्डर आए और हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि सैनी को तुरंत रिलीज किया जाए और मामले में नामजद करने से पहले 7 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए था।