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Financial Year 2025-26: कल से होंगे ये 10 बड़े बदलाव, जानिए आप पर क्या होगा असर

02:02 PM Mar 31, 2025 IST
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नई दिल्ली, 31, मार्च (ट्रिन्यू)

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Financial Year 2025-26:  कल यानी 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। नए वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिए गए फैसले सीधे जनता की जेब व बिजनेस सेक्टर पर असर डालेंगे। बैंकिंग, इनकम टैक्स, डिजिटल पेमेंट, जीएसटी और म्यूचुअल फंड से जुड़े ये बदलाव वित्तीय योजनाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये बदलाव...

इनकम टैक्स में बड़ी राहत

वित्त वर्ष 2025-26 के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिय आट करमुक्त होगी। हालांकि, यह छूट सिर्फ उन्हीं करदाताओं को मिलेगी, जो नया टैक्स रिजीम को चुनेंगे। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं, तो आपको इसे अलग से चुनना होगा।

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UPI नियमों में बड़ा बदलाव

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) 1 अप्रैल 2025 से उन मोबाइल नंबरों से जुड़े UPI ट्रांजैक्शन बंद कर देगा, जो लंबे समय से इनएक्टिव हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट से पुराना नंबर लिंक्ड है और वह बंद हो चुका है, तो आपको नया नंबर अपडेट करना होगा। अन्यथा, आप UPI से पेमेंट नहीं कर पाएंगे।

डोरमेंट अकाउंट होंगे बंद

यदि पिछले 12 महीनों में आपकी UPI ID का उपयोग नहीं हुआ है, तो NPCI इसे डिसेबल कर देगा। यदि आप इसे समय रहते एक्टिव नहीं कराते, तो आपकी UPI ID पूरी तरह बंद हो सकती है। इसलिए, डिजिटल पेमेंट जारी रखने के लिए अपनी डोरमेंट UPI ID को दोबारा सक्रिय करवा लें।

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर टैक्स में राहत

सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है, जो पहले 50,000 रुपये थी। अन्य निवेशकों के लिए यह सीमा 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। यानी अब सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर कोई TDS नहीं देना होगा।

FD और सेविंग अकाउंट के ब्याज दरों में बदलाव

SBI, HDFC, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और IDBI बैंक सहित कई बैंक 1 अप्रैल से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहे हैं। अगर आपने इन बैंकों में निवेश किया है, तो नई दरें जानने के लिए बैंक की वेबसाइट पर विजिट करें।

डिविडेंड पाने के लिए पैन-आधार लिंक अनिवार्य

यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो 1 अप्रैल 2025 से आपको स्टॉक्स पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा, कैपिटल गेन पर TDS ज्यादा कटेगा और फॉर्म 26AS में इसका क्रेडिट भी नहीं दिखेगा।

डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट के नए नियम

SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट खोलने के नियम सख्त कर दिए हैं। सभी निवेशकों को अपने KYC और नॉमिनी डिटेल्स को अपडेट करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जरूरी

1 अप्रैल से बैंकों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। अलग-अलग बैंकों के लिए यह नियम अलग हो सकता है, इसलिए अपने बैंक की पॉलिसी चेक करें और जुर्माने से बचें।

GST नियमों में बड़ा बदलाव

सरकार 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) सिस्टम लागू करने जा रही है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के सही वितरण को सुनिश्चित करना है। इससे व्यवसायों को टैक्स लायबिलिटी मैनेज करने में भी आसानी होगी।

LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

हर महीने की तरह, 1 अप्रैल को घरेलू और कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। नई दरें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर-रुपए के एक्सचेंज रेट पर निर्भर करेंगी।

 

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