सुखबीर बादल पर गोली चलाने के आरोपी चौरा को जमानत मिली
अमृतसर, 26 मार्च (एजेंसी)
शहर की एक अदालत ने पिछले साल दिसंबर में स्वर्ण मंदिर के गेट पर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले नारायण सिंह चौरा को जमानत दे दी है। पिछले साल 4 दिसंबर को बादल पर जानलेवा हमला करने का प्रयास करते समय पुलिसकर्मियों ने चौरा को काबू कर लिया था। घटना के तुरंत बाद 68 वर्षीय चौरा को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास व शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों समेत विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। चौरा के वकील जसपाल सिंह मंजपुर ने कहा कि चौरा को मंगलवार को अमृतसर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित घई ने जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा, ‘...चूंकि आवेदक 4.12.2024 से हिरासत में है और मुकदमे के निष्कर्ष में समय लगेगा, इसलिए, आरोपी/ आवेदक को अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।