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रामपुर बुशहर में लगेगा निरमंड सर्किट कोर्ट, हाईकोर्ट ने दिया निर्णय

04:26 AM Apr 01, 2025 IST
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रामपुर बुशहर, 31 मार्च (हप्र)
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निरमंड उपमंडल के हजारों लोगों को बड़ी राहत देते हुए सर्किट कोर्ट को रामपुर बुशहर में लगाने की मंजूरी दे दी है। अब हर माह एक सप्ताह के लिए रामपुर न्यायालय परिसर में सिविल जज, आनी, निरमंड उपमंडल के मामलों की सुनवाई करेंगे।

सतलुज नदी में वर्ष 2000 की बाढ़ के कारण निरमंड सर्किट कोर्ट बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को कानूनी मामलों के लिए आनी जाना पड़ता था। दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को लगभग 200 किमी की यात्रा करनी पड़ती थी, जिससे उन्हें आर्थिक और समय की भारी परेशानियां झेलनी पड़ती थीं। कोरोना काल के दौरान यह कोर्ट अस्थायी रूप से खुला था, लेकिन बाद में दोबारा बंद हो गया।

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बार एसोसिएशन निरमंड ने लगातार इसे फिर से शुरू करने की मांग उठाई थी। अध्यक्ष सीएल डोगरा, अधिवक्ता दिवान सिंह, सुरेश कुमार, रमा सिंह, रिषभ, मोहन ठाकुर, अमर ठाकुर और जिया लाल आजाद ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस फैसले से क्षेत्र के 32 पंचायतों के हजारों ग्रामीणों को राहत मिलेगी।

अब लोगों को आनी नहीं जाना पड़ेगा और वे अपने कानूनी मामलों का निपटारा एक ही दिन में कर सकेंगे। इस फैसले से न केवल समय की बचत होगी बल्कि लोगों को आर्थिक परेशानियों से भी राहत मिलेगी। बार एसोसिएशन और क्षेत्रवासियों ने उच्च न्यायालय का आभार जताया है।

 

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