सड़क पक्की न करने पर हाईकोर्ट नाराज
शिमला, 3 अप्रैल(हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क को पक्का करने की वचनबद्धता को पूरा न करने पर लोक निर्माण विभाग के सचिव सहित अधीक्षण अभियंता मंडी व कार्यकारी अभियंता करसोग मंडल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने प्रार्थी हेम सिंह द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। प्रार्थी ने केलोधार से सियांज बगड़ा सड़क को पक्का व चौड़ा करने की मांग की थी। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रतिवादियों द्वारा स्वयं दायर की गई स्थिति रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने 2019 के अपने आदेश के तहत याचिकाकर्ता की रिट याचिका का निपटारा किया था।
प्रार्थी की रिट याचिका में प्रतिवादियों ने नवीनतम स्थिति रिपोर्ट में वचन दिया था कि नागलोग से बालीधार तक 11 से 19 किलोमीटर तक मेटलिंग का कार्य सभी मामलों में 31 मार्च, 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। अतः उपरोक्त को दर्ज करते हुए कोर्ट ने रिट याचिका बंद कर दी। इस वचनबद्धता के बावजूद काम न होने पर प्रार्थी ने अनुपालना याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह अत्यंत चौंकाने वाली बात है कि न्यायालय के समक्ष विशिष्ट वचन देने के बावजूद प्रतिवादियों ने आज तक कार्य निष्पादित नहीं किया है।