देश में राज्यों के बीच वाहनों का हस्तांतरण होगा आसान, नहीं कराना पड़ेगा दोबारा रजिस्ट्रेशन!
नयी दिल्ली, 28 अगस्त (एजेंसी)
राज्यों के बीच व्यक्तिगत वाहनों के सुगमता से हस्तांतरण के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने नयी पंजीकरण शृंखला शुरू की है। मंत्रालय ने इस व्यवस्था के तहत नये पंजीकरण चिह्न भारत शृंखला (बीएच-सीरीज) को अधिसूचित किया है। इस व्यवस्थता के तहत वाहन मालिकों को एक राज्य/संघ शासित प्रदेश से दूसरे राज्य/संघ शासित प्रदेश में स्थानांतरित होने पर नये सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘भारत शृंखला के तहत रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के उन कर्मचारियों को यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय 4 या अधिक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हैं।’
इस योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच व्यक्तिगत वाहनों की आवाजाही सुगमता से हो सकेगी। बयान में कहा गया, ‘वाहनों के पंजीकरण के लिए आईटी आधारित समाधान इस दिशा में एक प्रयास है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण पर वाहनों का पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत होती थी, जो काफी परेशानी वाला काम होता था।’ बीएच शृंखला का पंजीकरण चिह्न ..वाईवाई बीएच < #एक्सएक्स होगा। वाईवाई से आशय पहले पंजीकरण के वर्ष से होगा। बीएच भारत शृंखला का कोड होगा। < # चार अंकों की संख्या और एक्सएक्स दो अक्षर होंगे। मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना के जरिये नये वाहनों के पंजीकरण के लिए नया पंजीकरण चिह्न भारत शृंखला शुरू किया है। इस पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों के मालिकों को दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। अधिसूचना के अनुसार बीएच-शृंखला के गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के समय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 10 लाख रुपये तक के वाहन पर आठ प्रतिशत का मोटर वाहन कर लिया जाएगा। 10 से 20 लाख रुपये के वाहन पर यह कर 10 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से अधिक के वाहन पर 12 प्रतिशत होगा। डीजल वाहनों पर दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों पर दो प्रतिशत कम शुल्क लगेगा।