हत्या के दोषी को उम्रकैद
गुरुग्राम, 22 मार्च (हप्र)
गाली-गलौच होने पर हत्या करने के एक आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया है। यह वारदात वर्ष 2021 में की थी।
पुलिस के अनुसार थाना सेक्टर-10ए में 11 नवंबर, 2021 को सेक्टर-37सी में झाड़ियों में एक शव पड़े होने की सूचना मिली। मेडिकल स्टोर संचालक सोमबीर पुत्र रणबीर निवासी गांव खरहर थाना आसौदा जिला झज्जर ने शिकायत देकर बताया कि उसके पास अशोक नामक युवक काम करता था। उसके पास रात सवा एक बजे अरुण कुमार सिंह गांव चापर, जिला समस्तीपुर बिहार की पत्नी पिंकी का उसको फोन आया कि अशोक का फोन उसके पास आया है। उसने कहा कि उसने पत्थर मारकर उसके पति अरुण कुमार की हत्या कर दी है और सेक्टर-37 की झाड़ियों में फेंक दिया है। सेक्टर-10ए थाना पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके हत्यारोपी को 14 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से काबू किया गया। उसकी पहचान संदीप उर्फ पिंटू निवासी गांव समाना जिला मुजफ्फरनगर (उत्तर-प्रदेश) के रूप में हुई थी। वह पहचान बदलकर गुरुग्राम में रह रहा था।
आरोपी संदीप के खिलाफ मुजफ्फरनगर में दर्जनों केस दर्ज हैं। अपना अपराधिक रिकॉर्ड छिपाने के लिए आरोपी संदीप ने अपने ताऊ के लड़के अशोक निवासी मुजफ्फरनगर का ड्राइविंग लाइसेंस व आधार कार्ड उसको बिना बताए ले आया था। उन्हीं के आधार पर वह अशोक बनकर गुरुग्राम में रह रहा था। एडिशनल सेशन जज जगदीप सिंह की अदालत ने उसे दोषी करार दिया और सजा सुनाई।