हिमाचल में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना हुआ जरूरी
नाहन, 23 मार्च (निस)
हिमाचल प्रदेश में अब जल्द ही ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। लिहाजा, अब सभी प्रकार के वाहनों में चाहे वह निजी हो या कमर्शियल। इन सभी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगी होना अनिवार्य हो गया है। जिन वाहनों पर एच.एस.आर.पी. नहीं लगी होगी, उनके वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत चालान हो सकता है। इसके साथ-साथ वाहन संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा। दरअसल, ई-डिटेक्शन सिस्टम एक ऐसा अत्याधुनिक निगरानी तंत्र है, जिसे विशेष रूप से हाईवे पर वाहन चलाते समय कागजातों की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम सी.सी.टी.वी. कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाली हर गाड़ी के दस्तावेजों की जांच करता है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011-12 से सभी वाहनों में एच.एस.आर.पी. लगानी अनिवार्य हो गई थी। एच.एस.आर.पी. की विशेषता यह है कि यह उच्च गुणवत्ता वाले एल्युमीनियम से बनी होती है, जिसमें एक लेजर कोड और एक स्थायी पहचान संख्या और पंजीकरण चिह्न शामिल होता है।