नाबालिग से रेप में युवक को 20 साल की सजा, जुर्माना
07:37 AM Oct 11, 2024 IST
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पानीपत, 10 अक्तूबर (हप्र)
समालखा में शादी का झांसा देकर नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले जाने और रेप के दोषी को एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माना न देने पर दोषी को 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में 26 फरवरी 2021 को लड़की के पिता ने बताया था कि वह मूलरूप से बिहार का रहने वाला है और हाल में समालखा थाना क्षेत्र में रहता है। उसकी 17 साल की बेटी 25 फरवरी को घर से लापता हो गई। पुलिस ने लड़की की तलाश की और उसका पता लगाकर बरामद कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, दोषी शिवा कुमार मूलरूप से लखनऊ, यूपी का रहने वाला है व हाल में यहां किराये के कमरे में रहता था।
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