दहेज हत्या की दोषी महिला को 7 साल कैद की सजा
08:25 AM Oct 22, 2024 IST
जींद(जुलाना), 21 अक्तूबर(हप्र)
हरनामपुरा गांव में एक महिला को दहेज मांगने व न देने पर हत्या के लिए मजबूर करने के मामले में अदालत कीर्ति जैन, अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जीन्द ने आरोपी महिला को दोषी मानते हुए 7 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जींद पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 29 अगस्त 2019 को थाना सदर नरवाना में सूचना प्राप्त हुई कि अंजू वासी हरनामपुरा ने कोई जहरीला पदार्थ अपनी बच्ची के साथ खा लिया है। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर देखा कि
मन्जू व उसकी बच्ची सावनी मृत अवस्था में चारपाई पर रखी हुई हैं। जिस संबंध में मृतक मंजू के चाचा सुरेश कुमार वासी जखोली जिला कैथल ने अपना बयान दर्ज करवाया था। उसके बयान पर थाना सदर नरवाना में मामला दर्ज किया था
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