किशोर हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा
फरीदाबाद, 10 अक्तूबर (हप्र)
किशोर की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 75-75 हजार रुपये जुर्माना किया है। इस मामले की पैरवी जिला न्यायावादी सतेंद्र कुमार व उपजिला न्यायवादी जगदीश चंद शर्मा ने की थी।
अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि थाना मुजेसर में 31 दिसंबर 2019 को यह मामला दर्ज हुआ था। मुकेश यादव ने बताया कि वह व्हर्लपूल कंपनी चौक स्थित एक धर्म कांटा पर आपरेटर का काम करते हैं। 10 दिन पहले फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में रहने वाला भांजा सोहनवीर उसके पास आया हुआ था। धर्म कांटा पर उसके साथ ही रहता था। 30 दिसंबर 2019 की देर रात उनके कमरे के दरवाजे को किसी ने बाहर से खटखटाया। काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। बाद में परेशान होकर भांजे सोहनवीर ने दरवाजा खोल दिया। बाहर दो युवक खड़े थे। जो पानी मांग रहे थे। देर से दरवाजा खुलने से नाराज होकर उन्होंने सोहन वीर पर हमला कर दिया। चाकू से कई वार किए गए। उन्होंने बचाने की कोशिश की। हमलावर भाग गए। सोहनवीर को लेकर अस्पताल गएए जहां उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने डबुआ कालोनी निवासी वीरू और मच्छी मार्केट एनआइटी निवासी विशाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से वारदात में प्रयोग किया गया चाकू व कपड़े बरामद किए गए। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।