बिल्डर के बेटे पर जानलेवा हमला कर लूट के दो दोषियों को 7-7 साल कैद
सोनीपत, 11 जनवरी (हप्र)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने घर में घुसकर लूटपाट करने व बालक पर जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
सेक्टर-15 निवासी बिल्डर दीपक रेलन ने 29 फरवरी, 2020 को सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके घर में घुसकर दो लोगों ने बेटे की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर दिया और एक लाख रुपये लेकर भाग गए।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दीपक के घायल बेटे मोहित को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी दिल्ली के कृष्ण नगर निवासी शिवेन शर्मा व उसके दोस्त शहादरा के अंशुमन टंडन को गिरफ्तार किया था। शिवेन रिश्ते में मोहित का फूफा है। पकड़े जाने पर दोनों ने पुलिस को बताया था कि वह दीपक के घर से बड़ी रकम चोरी करने आए थे।
उन्होंने पुलिस की पूछताछ में यह भी बताया कि मोहित का गला रेतने के बाद जब दीपक बेटे को लेकर अस्पताल गया तो वह घर के पीछे की ओर कूदकर भाग गए थे। भागते समय मेज पर रखा बिल्डर का हैंडबैग उठाकर ले गए थे। उसमें करीब एक लाख रुपये थे।
पुलिस ने बाद में उनसे 90 हजार रुपये और वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया था। आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।