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दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

09:11 AM Nov 06, 2024 IST

 

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पानीपत, 5 नवंबर (हप्र)
पानीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो दोषियों विनोद व शुभम को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर अदालत ने 85 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि थाना शहर क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी में दिसंबर 2021 में दो दोस्तों ने 16 साल की एक लड़की को दुकान से सामान लाने के बहाने घर बुलाया था और उसके साथ दरिंदगी की थी। शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट राजपाल कश्यप ने पैरवी की। कुलदीप ढुल ने बताया कि 24 दिसंबर, 2021 को सिटी थाना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। महिला ने शिकायत में बताया था कि वह दो बेटियों व एक बेटे की मां है। वह एक साल से यहां किराये पर रहती है। वह ससुर की तबीयत खराब होने पर बिहार के छपरा में अपनी ससुराल गई थी। वह बिहार से पानीपत वापस लौटी तो उसकी 16 साल की बेटी ने बताया कि उसके साथ विनोद व उसके दोस्त शुभम ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने 28 दिसंबर को मामले में दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने विनोद पर 35 व शुभम पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

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