For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

मत्स्य पालन विभाग में 2 सेवाअों की समय सीमा तय

07:15 AM Jun 14, 2024 IST
मत्स्य पालन विभाग में 2 सेवाअों की समय सीमा तय
Advertisement

चंडीगढ़, 13 जून (टि्रन्यू)
हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मत्स्य पालन विभाग की दो और सेवाओं की निर्धारित समय-सीमा अधिसूचित की है। मुख्य सचिव ने इस संदर्भ में निर्देश जारी किए।

इन दो और सेवाओं के साथ ही सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मत्स्य पालन विभाग की सेवाओं की कुल संख्या 39 हो गई है। जिला मत्स्य पालन अधिकारी को चार पहिया वाहन की खरीद पर सब्सिडी और मत्स्य पालन उत्पादन संगठन के लिए सब्सिडी का लाभ पात्र लाभार्थियों को 40 दिनों की समयावधि के अंदर देना होगा।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement
×