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कोरियर से मादक पदार्थ की तस्करी केस में दंपति समेत 3 को 10-10 साल की कैद

11:04 AM Sep 10, 2024 IST

सोनीपत, 9 सितंबर (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने कोरियर कंपनी के माध्यम से मादक पदार्थ तस्करी करने के मामले में सुनवाई करते हुए दंपती समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है।
बहालगढ़ चौकी में कोरियर कंपनी के मैनेजर सुमेर सिंह ने 15 मई, 2018 को शिकायत देकर बताया था कि 12 मई, 2018 को उनके कर्मी के पास किसी महिला ने कॉल की थी। जिसने कहा था कि उनके पति सोमदत्त के नाम से कोरियर आना है। उसने सामान को गोहाना भिजवाने को कहा था। जिस पर कर्मी ने मना कर दिया था। महिला ने शाम को आकर पार्सल लेने की बात कही तो कर्मी ने कहा था कि अभी पार्सल नहीं आया है। बाद में जब पार्सल आया तो उस पर दिया गया मोबाइल नंबर व महिला का नंबर दोनों बंद मिले थे। बाद में 14 मई, 2018 तक कोई भी उन 4 बैग को लेने नहीं आया। सुमेर ने बताया कि उन्होंने देखा तो बैग से तंबाकू की गंध आ रही थी। जिस पर उन्होंने बहालगढ़ थाना पुलिस को बताया था।
बहालगढ़ चौकी पुलिस ने 15 मई, 2018 तत्कालीन नायब तहसीलदार हवा सिंह पूनिया के सामने बैग की जांच करने पर उनमें 62 किलो 900 ग्राम गांजा मिला था। पुलिस ने जांच की तो पता लगा था कि गांजा की डिलिवरी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर से भठगांव के सोमदत्त ने की थी। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो आरोपी सोमदत्त करनाल जेल में बंद मिला था।
इस पर तत्कालीन जांच अधिकारी संदीप कुमार की टीम सोमदत्त को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अप्रैल महीने में मादक पदार्थ को अपने रिश्तेदार संजय के साथ लेने गया था। वहां से कोरियर से सोनीपत के बहालगढ़ भेजा था। इसी बीच सोमदत्त किसी मामले में जेल में चला गया। पुलिस ने संजय व बाद में सोमदत्त की पत्नी पूजा को शामिल जांच किया था जिसके बाद उनकी संलिप्तता भी सामने आई थी।
अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे विमल सपरा ने सोमदत्त, उसकी पत्नी पूजा व रिश्तेदार संजय को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को 10-10 साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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