चरित्र सत्यापन व मेडिकल सर्टिफिकेट में तीन माह की छूट
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 12 अक्तूबर
हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा ग्रुप-ए, बी, सी और डी के विभिन्न सरकारी पदों पर नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में तीन महीने की छूट दी है। सरकार ने प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।
उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर करना होगा। इस संदर्भ में मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है। हालांकि, सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि नवचयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र और पूर्व जीवन के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
चरणबद्ध सत्यापन में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उम्मीदवारों को प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से दो महीने के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। एचपीएससी और एचएसएससी द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक/फेशियल सत्यापन का मिलान प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा। प्रोविजनल नियुक्ति पत्र में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि यदि सत्यापन के बाद किसी उम्मीदवार के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज होती है, तो नवनियुक्त कर्मचारी की सेवाएं बिना किसी नोटिस के तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी।