चुनाव प्रचार बंद होने के बाद ओपिनियन पोल दिखाने पर रहेगा प्रतिबंध
कैथल, 21 मई (हप्र)
उपायुक्त प्रशांत पंवार ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के 48 घंटे पहले यानि 23 मई को सायं 6 बजे से ओपिनियन पॉल के परिणाम प्रकाशन व प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सोशल मीडिया सहित किसी भी मीडिया माध्यम से ओपिनियन पोल परिणाम को प्रकाशन व प्रसारण नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार के बंद होने से लेकर मतदान समाप्ति तक लोकसभा चुनाव से संबंधित ओपिनियन पोल व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी है। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत ऐसे आदेश जारी किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के आदेशों के अनुसार सभी संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के समय से 48 घंटे पहले अर्थात 23 मई सायं 6 बजे से ओपिनियन पोल व सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी रहेगी।