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नये बस स्टैंड के पास बन रही अवैध कॉलोनी पर चलेगा पीला पंजा

10:24 AM Nov 12, 2024 IST
जींद के नये बस स्टैंड के पास विकसित हो रही अवैध मार्केट। -हप्र

जसमेर मलिक/हप्र
जींद, 11 नवंबर
पिंडारा के पास बने नये बस अड्डे के साथ सफीदों रोड की तरफ अवैध रूप से विकसित की जा रही मार्केट और कॉलोनी पर अब जिला नगर योजनाकार विभाग सख्त हो गया है। सख्त हुए विभाग ने नियंत्रित क्षेत्र का खसरा नंबर जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि यहां प्लाट-जमीन न खरीदें, क्योंकि विभाग द्वारा दो बार पहले भी यहां बने अवैध निर्माण को गिराया जा चुका है। विभाग ने पुलिस को शिकायत देते हुए कालोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दैनिक ट्रिब्यून में 9 नवंबर को इस संबंध में समाचार प्रकाशित
किया था। इसके बाद डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने इस पर संज्ञान लिया।
जींद-सोनीपत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के निर्माणाधीन जलेबी चौक के बीच 10 एकड़ से भी ज्यादा कृषि योग्य जमीन पर अवैध कालोनियां और मार्केट विकसित की जा रही है। जिला नगर योजनाकार द्वारा इसे नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। यहां विभाग की अनुमति के बिना जमीन की खरीद-फरोख्त, दुकान-मकान निर्माण नहीं किया जा सकता। पहले भी यहां दो बार अवैध कालोनियों को तोड़ा जा चुका है। इसके बावजूद लोग कालोनाइजरों के बहकावे में आकर यहां जमीन-प्लाट की खरीद फरोख्त कर रहे हैं।

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डीसी ने जिला नगर योजनाकार को दिए आदेश

डीसी ने जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा से जवाब-तलब कर अवैध कॉलोनाइजेशन रोकने और इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके बाद जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा ने बस अड्डे के पास की जमीन के खसरा नंबर जारी करते हुए बताया कि खसरा नंबर 20//11/2, 12//1, 12//3, 13//2, 18, 19, 20, और 21//16, 17, 18, 19 पिंडारी की जमीन अनाधिकृत है। यह जिला नगर योजनाकार नियंत्रित क्षेत्र के अधीन है। डीटीपी गुंजन वर्मा ने ये भी बताया कि नए बस अड्डे से सफीदों रोड की तरफ सर्विस रोड के समानांतर 60 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट की जगह है। यहां पर भी निर्माण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उपायुक्त से अनुमति लेकर जल्द अवैध निर्माण को गिराया जाएगा।

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