वादी एवं प्रतिवादी पक्ष की हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी नजरें
कनीना, 23 जनवरी (निस)
कनीना खंड के गांव बाागोत निवासी मोहित सुसाइड केस में अब वादी एंव प्रतिवादी पक्ष की ओर से हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है। कोर्ट के फैसले अनुसार कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। हालांकि इस बारे में पड़ताल के सरपंच की ओर से इस मामले के संदर्भ में एचएचआरसी, हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई आगामी 3 फरवरी को होनी है। बहरहाल मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के चलते कमीशन की ओर से कोर्ट के आदेश ही सर्वमान्य माने जा रहे हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने वादी कैलाशचंद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए तीन दिन में मृतक का दाह संस्कार करने के आदेश दिए थे जिसकी समय सीमा रविवार 19 जनवरी को समाप्त हो गई। 20 जनवरी को एसडीएम जितेंद्र सिंह अहलावत एवं डीएसपी दिनेश कुमार इस मामले सहित मानव अधिकार आयोग में दी गई दरख्वास्त पर जवाबी एप्लीकेशन दाखिल की। जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। अब दोनों पक्ष हाईकोर्ट के आदेश आने की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक आगामी कार्रवाई होने की संभावना है। मृतक युवक के पिता कैलाशचंद द्वारा पिछले सप्ताह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में अर्जी दाखिल कर आरोप एवं हालात बयां किए थे। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश हरप्रीत सिह बरार ने कैलाशचंद को फांसी लगाकर मरे युवक मोहित, 26 वर्ष का 3 दिन में अंतिम संस्कार करने, अर्जी में लगाए गए आरोपों की जांच आईपीएस अधिकारी से करवाने तथा मृतक के पिता को भी शामिल तफ्तीश होेने के भी आदेश दिए थे। लेकिन कैलाशचंद एफआईआर करने की मांग पर अड़ा हुआ है। मृतक युवक के पिता ने प्रदेश के पूर्व मंत्री सहित 8 व्यक्तियों के विरूध कार्रवाई की मांग को लेकर शव लेने से मना कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने इस सम्बंध में साक्ष्य उपलब्ध करवाने को कहा। जिन्हें वे पेश नहीं कर सके। पिछले 42 दिन से मृतक युवक का शव एसडीएच कनीना के फ्रीजर में रखा हुआ है।