नयागांव में ट्रैफिक जाम का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
मोहाली, 7 फरवरी (हप्र)
इलाके में रोजरोज लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए शहर वासियों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने संबधित विभागों को 3 अप्रैल को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। इससे पहले परिषद को कई बार लोगों द्वारा शिकायतें की गई थीं लेकिन कोई असर न देखते हुए नयागांव के रहने वाले वकील सैमुएल गिल ने पटीशन दायर की है। जिसमें नगर परिषद,डीसी मोहाली आदि को नोटिस हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नयागांव में दिन प्रतिदिन ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती ही जा रही है। खासकर सुबह और दोपहर स्कूल टाइम और शाम को ऑफिस की छुट्टी होने के वक्त सड़कों से गाड़ी तो दूर की बात, पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। वकील ने पटीशन में कहा है कि परिषद कानून के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। शाम के समय रेहड़ी-फड़ी वाले सड़कों के किनारों पर अपनी दुकानें लगाकर बैठ जाते हैं और लोग अपने अपने वाहन रोड पर ही खड़े कर खरीददारी करते हैं जिस वजह से सड़कों की चौड़ाई कम हो जाती है। वहीं दुकानदारों ने भी सड़कों पर अपना सामान रखा है जिन्हें रोकने के लिए परिषद नाकाम साबित हो रही है। जबकि परिषद को कानून के हिसाब से रेहड़ी-फड़ी वालों को उचित जगह देने और दुकानदारों के आगे पार्किंग की जगह छुड़वाने की जिम्मेवारी परिषद की है और ट्रैफिक को सुचारू चलाने की व्यवस्था नयागांव पुलिस की बनती है। वकील ने बताया कि ट्रैफिक जाम की समस्या नयागांव की बहुत पुरानी समस्या है। इसी कारण से 2019 में भी मामला न्यायालय के पास पहुंचा था जिसके बाद पंजाब के डीआईजी की ओर से जवाब दाखिल किया गया था कि वे इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी और 2022 में अदालत के अवमानना का केस भी दायर हुआ था।