सरकार जल्द करे दादूपुर नलवी नहर का निर्माण : बंसल
कालका (पंचकूला), 2 जनवरी (हप्र)
शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंसल ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 20 दिसंबर 2024 को हरियाणा सरकार के दादूपुर- नलवी नहर को डी नोटिफाई करने के कानून को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। हरियाणा प्रदेश सरकार ने दादूपुर नलवी नहर को डी नोटिफाई करने का कानून बनाकर इस परियोजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे।
हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून में धारा 101 ए शामिल कर वर्ष 2018 में इस परियोजना को डी नोटिफाई कर समाप्त कर दिया था। इस विषय में विजय बंसल एडवोकेट ने उक्त मामले के लिए संघर्ष कर रहे किसानों को उनकी जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का यह निर्णय ऐतिहासिक है।
बंसल ने मुख्यमंत्री से शीघ्र परियोजना को दोबारा से लागू कर नहर बनाने की मांग की है ताकि क्षेत्र के किसानों में खुशहाली आए। बंसल ने बताया कि इसी प्रकार शिवालिक क्षेत्र के किसानों की खुशहाली के लिए वर्ष 2004-05 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ताजेवाला बांध से रायपुररानी तक नहर बनाने की योजना के तहत अंबाला नारायणगढ़ नहर परियोजना को मंजूरी दी थी और इसके लिए 400 करोड़ रुपए भी मंजूर किए थे। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने उपरोक्त परियोजना को खर्चीला बताते हुए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। विजय बंसल ने बताया कि शिवालिक विकास मंच की ओर से वे पिछले कई वर्षों से हरियाणा सरकार से रद्द की गई उक्त परियोजना को पुन: शुरू करने की मांग की गई।
उन्होंने बताया कि यदि इस नहर का निर्माण हो गया होता है तो अंबाला, साहा, नारायणगढ़ और रायपुररानी तक के क्षेत्र के किसानो के खेतों की सिंचाई होती और तेजी से गिरते हुए भूजल स्तर में भी सुधार होता और बेहद पिछड़े हुए शिवालिक क्षेत्र में
खुशहाली आती।