जांच अधिकारी के पास हो आरोपियों और अपराधियों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी
शिमला, 4 जनवरी (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपियों और अपराधियों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सभी जांच अधिकारी अपनी स्टेट्स रिपोर्ट में जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज मामलों के चरण का उल्लेख करें। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है कि वे न केवल न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज मामलों का विवरण बताएं, बल्कि दर्ज की गई एफआईआर की प्रतियां भी स्टेट्स रिपोर्ट के साथ संलग्न करें। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि पुलिस थानों में सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को 30 नवंबर 2024 तक अपने रिकॉर्ड को सही तरीके से तैयार करने के निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को 31 मार्च 2025 को या उससे पहले पूरा करने के आदेश दिए। कोर्ट ने इस प्रयोजन के लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को प्रशासनिक पक्ष से सभी जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ पत्राचार करने की सलाह भी दी, ताकि पुलिस थानों में रिकॉर्ड को सही तरीके से मेंटेंन किया जा सके। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को 30 अप्रैल 2025 तक अनुपालन शपथ-पत्र दाखिल करने के आदेश भी दिए।
मामले के अनुसार पुलिस स्टेशन इंदौरा जिला कांगड़ा में प्रार्थी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत 5 नवंबर 2023 को मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने प्रार्थी पुनीत महाजन को 1,00,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार के साथ ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए। पुलिस के अनुसार 4 नवंबर 2023 को रात करीब 11:45 बजे दाह नामक स्थान पर नाकाबंदी की थी,करीब 12 बजे एक व्यक्ति मलोट की तरफ से पैदल आता हुआ दिखाई दिया। वह दुकान के काउंटर में छिप गया। उसके पास 11 ग्राम चिट्टा पाया गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।