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एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मियों की नौकरी सुरक्षित करेगी सरकार

11:12 AM Nov 10, 2024 IST
एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मियों की नौकरी सुरक्षित करेगी सरकार
हरिद्वार में शनिवार को गोपाष्टमी के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी श्री श्री 1008 योगीराज स्वामी मोहनदास जी महाराज के आश्रम में एक गाय को चारा खिलाते हुए।  -एजेंसी
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चंडीगढ़, 9 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में पांच साल से अनुबंध पर काम कर रहे एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक करने के निर्णय पर विधानसभा में मुहर लगेगी। 13 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सदन पटल पर हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक-2024 रखेंगे।
प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पारित कराए जाने वाले बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पाॅलिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पाॅलिसी पार्ट-2 तथा तदर्थ आधार पर लगे 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुनिश्चित की जाएंगी। सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा। विगत 14 अगस्त से ही कानून लागू होगा, जब इसे अध्यादेश के रूप में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दी थी।
15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी पूरी कर चुके सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इसी तरह आठ साल पुराने कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। 10 साल से अधिक पुराने अनुबंधित कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 15 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को मानदेय में वृद्धि भी की जाएगी। साथ ही सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत लगे कर्मचारियों को लाभ नहीं : केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत लगे कर्मचारियों को नए कानून का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि इन्हें कभी भी हटाया जा सकेगा। मानदेय या अंशकालिक आधार पर नियोजित कर्मचारी भी वंचित रहेंगे। इसके अलावा 14 अगस्त से पहले जिन अनुबंधित कर्मचारियों को हटाया जा चुका है, वे भी नए कानून के दायरे में नहीं आएंगे।
प्रदेश में पर्याप्त डीएपी खाद : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी किसानों से अनुरोध किया है कि वे किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार प्रदेश में डीएपी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि रबी फसलों की बुवाई में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आज के दिन डीएपी का स्टॉक 23,118 मीट्रिक टन विभिन्न जिलों में उपलब्ध है। अगले दो से तीन दिनों के भीतर राज्य के विभिन्न जिलों में 9,172 मीट्रिक टन और डीएपी प्राप्त हो जाएगी।

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