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छह साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिले से मना नहीं कर सकती सरकार

06:51 AM Oct 17, 2024 IST

शिमला, 16 अक्तूबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकार बिना तैयारी के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने से मना नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने से पहले प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च, 2021 जारी सूचना के तहत दिए सुझावों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजीव शकधर और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के मामले में यह अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को एक विशेष तरीके से लागू करने का कोई वैधानिक आदेश नहीं है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य सरकार कानून के दायरे में रहते हुए अपने नागरिकों के विविध हितों की देखभाल करने के लिए बाध्य है।
कोर्ट ने अनेकों मामलों का निपटारा करते हुए कहा कि जो बच्चे 6 वर्ष से कम आयु के हैं और पहले ही प्री-स्कूल शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, उन्हें आनन फानन में पहली कक्षा में दाखिले से वंचित नहीं किया
जा सकता।

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