सड़क हादसे में जान गंवाने वाले के परिवार को मिलेगा 14 लाख का मुआवजा
मोहाली,13 दिसंबर (हप्र )
सड़क हादसे में जान गंवाने पर अदालत ने मृतक के परिवार को 14 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। हादसा 28 दिसंबर 2019 को गांव पभात के पास हुआ था। दरअसल, ट्रक मालिक और चालक अदालत में वैलिड परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं कर पाया जिस कारण अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा राशि ट्रक के मालिक और चालक से वसूल सकती है।
जनवरी 2020 में मुआवजे की मांग को लेकर केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान ट्रक के मालिक और चालक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। वहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने यह दावा किया कि उन्हें हादसे की जानकारी नहीं दी गई थी। इसलिए केस को खारिज किया जाए। इसके अलावा ट्रक के मालिक और चालक ने कोर्ट में वैलिड परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस भी पेश नहीं किए। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मुआवजे का आदेश दिया और कहा कि परिवार को 14 लाख रुपये मुआवजा 7 प्रतिशत ब्याज के साथ दिया जाए और इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि ट्रक के मालिक और चालक से वसूल करने का अधिकार है।
सुनवाई के दौरान मनप्रीत सिंह, जो कि गांव रामगढ़ बुड्ढा का निवासी है, ने कोर्ट में बताया कि 28 दिसंबर 2019 को वह अपने भाई मनदीप सिंह के साथ जीरकपुर जा रहा था। वह बाइक चला रहा था, जबकि उसका भाई पीछे बैठा था। गांव पभात के पास भाई को उतारकर वापस लौटने के बाद वह फौजी ढाबा के पास इंतजार करने लगा। करीब रात 8.40 बजे जब वह भाई को लेने जा रहा था, तो तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसके भाई को गंभीर चोटें आईं और ट्रक के टायर के नीचे सिर आ जाने से उसकी मौत हो गई। ट्रक का चालक मौके से भाग गया। उसे सिविल अस्पताल डेराबस्सी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।