शिक्षा विभाग ने टीजीटी भर्ती के बीच में ही बदल दिये नियम
यमुनानगर, 7 अक्तूबर (हप्र)
मौलिक शिक्षा विभाग, हरियाणा ने संशोधित सर्विस नियम 2023 के अनुसार फरवरी 2023 में 7471 पदों के लिए भर्ती निकाली थी जिसमें आर्ट टीचर के 1703 पद विज्ञापित किये गये लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही भर्ती के नियम बदल दिए गए। अपने चहेतों को नौकरी देने के लिए शिक्षा विभाग ने भर्ती के बीच में ही नियम बदल डाले, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। 1703 में से केवल 190 अभ्यर्थी ही सिलेक्ट हो पाए। पीड़ित अभ्यर्थी सुमित कुमारी, रितु रानी, जसवीर सिंह आदि ने बताया कि उनके पास हायर क्वालिफिकेशन एम.ए. फाइन आर्ट्स के साथ-साथ दो वर्षीय आर्ट एंड क्राफ्ट् डिप्लोमा और एचटेट का सर्टिफिकेट भी है लेकिन विभाग की इस बड़ी गलती के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी कोर्ट में धक्के खाने मजबूर हैं। आवेदक सुमित ने बताया कि उसे ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट बना कर विभाग ने नियम बदल डाले। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्ट्स में ये बात साफ तौर पर लिखी है कि यदि किसी के पास सामान्य स्नातक के साथ दो वर्षीय आर्ट क्राफ्ट डिप्लोमा है तो उसे अतिरिक्त फाइन आर्ट्स करने की जरूरत नहीं। लेकिन विभाग की लापरवाही व ज्ञान के अभाव के कारण सैकड़ों बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है। विभाग के पत्र 25 मार्च 2016 के अनुसार सम्बंधित विषय में हायर क्वालिफिकेशन करने वाले अभ्यर्थी को योग्य माना जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग ने अपने ही पत्र को दरकिनार कर दिया। ऐसे में पीड़ित अभ्यर्थी कहां जाएं। शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गयी कमेटी में कोई भी उच्च योग्यता का सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं था, जिसे नियमों की जानकारी हो। पहली से पाँचवी कक्षा को पढ़ाने वाला जेबीटी, टीजीटी लगाया गया है, जो अब छठी से दसवीं को पढ़ाएगा। अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को अपील की है कि विभाग अपनी गलती में सुधार कर आयोग को इनकी सिलेक्शन के लिए पत्र जारी करे ताकि योग्य व जरूरतमंद अभ्यर्थी नौकरी हासिल कर सकें। इस मौके पर रेनू, नीरज, सुषमा, रोहित, जोगिंदर, वीरेंदर, राहुल, दीक्षा आदि मौजूद रहे।