एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी पराली जलाने वालों की फसल
यमुनानगर, 18 अक्तूबर (हप्र)
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकारों को पराली जलाने वालों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। इसके बाद हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है कि 15 अक्तूबर के बाद जिन किसानों ने अपने खेतों में पराली जलाई है, उनके फसलें अगले दो सीजन तक एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएंगी। ना ही उन्हें पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। उनके एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों को सावधान होना चाहिए। जिस खेत में पराली जलेगी उस खेत की मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर लाल एंट्री कर दी जाएगी। इसके बाद किसान उस लाल एंट्री वाले खेत की आगामी दो सीजन की गेहूं व धान की फसल मंडी में ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से नहीं बेच पाएगा। इसके साथ एफआईआर दर्ज कराकर गिरफ्तारी की कार्यवाही भी होगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पराली जलाने के मामले में कड़ा संज्ञान लिया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वह किसी भी स्थिति में पराली में आग न लगाएं बल्कि सरकार द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए गए कृषि यंत्रों की मदद से पराली का उचित प्रबंध करें।