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आरोपी को अदालत ने किया बरी

08:57 AM Aug 28, 2024 IST

मोहाली, 27 अगस्त (हप्र)
महिला से रेप मामले की सुनवाई मोहाली के अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज की अदालत में हुई। मामले में नामजद आरोपी कर्मदीप सिंह उर्फ कर्ण निवासी लोहगढ़ जीरकपुर को अदालत ने सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया।
कर्मदीप सिंह के वकील ने बताया कि महिला अदालत में अपनी कहानी साबित नहीं कर पाई। उन्होंने अदालत को बताया कि युवती ने अपने बयान में कहा था कि वह शादीशुदा नहीं है। कर्मदीप सिंह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया है। वह चार साल वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक उसके साथ रेप करता रहा। जब उसने शादी से इंकार किया तो उसने उसके खिलाफ वर्ष 2022 में शिकायत दी थी।
एडवोकेट ने बताया कि महिला शादीशुदा थी। अदालत में उसका आधार कार्ड पेश किया गया जिसमें उसके पति का नाम था। उसने अपना मेडिकल नहीं करवाया था। अदालत को उसके तलाक केस के दस्तावेज मुहैया करवाए गए। अदालत को बताया गया कि महिला कर्मदीप के साथ आपसी समझौते से शारीरिक संबंध बना रही थी। वह अपने पति को भी छोड़ना नहीं चाहती थी और कर्मदीप के साथ भी रिश्ता बनाए रखना चाहती थी। वह उसके साथ अवविवाहित संबंध में थी। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद कर्मदीप सिंह को रेप के आरोपों से बरी कर दिया।
कर्मदीप सिंह 3 जून 2022 को महिला के संपर्क में आया था। महिला ने आरोप लगाया था कि वह जीकरपुर में किराये के घर पर रहती थी और वहीं कर्मदीप सिंह भी रहता था। पड़ौसी होने के नाते उनका एक दूसरे के घर आना जाना था।
कर्मदीप को पता चला कि उसका तलाक हो चुका है तो उसने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। चार साल दोनों अवविवाहित संबंध में रहे। बाद में महिला ने कर्मदीप के खिलाफ रेप की शिकायत दी।

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