चलती ट्रेन से मोबाइल छीनने के मामले में दोषी को 5 साल की कैद
सोनीपत, 23 अक्तूबर (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने ट्रेन में सफर कर रहे यात्री का मोबाइल छीनने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 5 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उत्तर पूर्वी, दिल्ली के गोकलपुर स्थित कबीर नगर निवासी साबुद्दीन ने 23 नवंबर, 2019 को राजकीय रेलवे थाना पुलिस सोनीपत को दी श्किायत में बताया था कि वह पंजाब के नाभा से दिल्ली के लिए दादर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन किसी कारण से सोनीपत के नजदीक राठधना स्टेशन पर आकर रुक गई। खिड़की के पास दो युवक खड़े थे। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक युवक ने खिड़की से झपटा मारकर उनका मोबाइल छीन लिया था। उसके बाद युवक व उसका साथी भागते दिखाई दिए थे। उन्होंने उनका पीछा भी करने का प्रयास किया था, लेकिन वह भाग निकले थे। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने एक युवक की पहचान गांव बारोटा निवासी आशीष के रूप में दी थी। साबुद्दीन ने उसके खिलाफ राजकीय रेलवे पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी आशीष ने बताया था कि वह गांव के युवक के साथ स्टेशन पर खड़ा था। उसने अचानक मोबाइल झपट लिया था। जब वह भागा तो उनके गांव का युवक भी उसके साथ भागा। उसने मोबाइल को बंद कर सिम निकालकर फेंक दिया था। बाद में मोबाइल में कोड होने के चलते उसे घर में रख दिया था। इसी बीच पुलिस उनके घर पहुंच गई थी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने पुलिस के बारे में बताया था। तब उसने पकड़े जाने के डर से मोबाइल को तोड़कर रेलवे स्टेशन के पास छिपा दिया था। बाद में पुलिस ने मोबाइल को बरामद कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुभाष चंद्र सरोए ने आशीष को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 5 साल कैद की सजा सुनाई है।