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स्वीमिंग पूल अलाटमेंट घोटाले की जांच फाइल गायब

06:49 AM Jun 04, 2024 IST

भिवानी, 3 जून (हप्र)
भिवानी में जिला बाल कल्याण परिषद की भूमि पर स्वीमिंग पूल अलॉटमेंट घोटाले की जांच की फाइल अधिकारियों ने गायब कर दी है। इस पर राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए मामले में भिवानी उपायुक्त को तीन माह में मामले की जांच कर दोषी कर्मचारी व अधिकारियों के खिलाफ सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने आरटीआई के तहत डीसी कार्यालय से 23 सितंबर 2021 को जिला बाल कल्याण परिषद की भूमि पर स्वीमिंग पुल अलॉटमेंट घोटाले से जुड़ी जांच रिपोर्ट मांगी थी। डीसी कार्यालय ने जवाब में बताया था कि एसडीएम कार्यालय से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
इस पर बृजपाल सिंह परमार ने भिवानी एसडीएम कार्यालय से 22 फरवरी 2022 को आरटीआई के तहत सूचना मांगी। इस पर एसडीएम भिवानी कार्यालय ने जवाब में बताया कि जांच रिपोर्ट डीसी आफिस में भेज दी है। डीसी और एसडीएम कार्यालय के बीच जांच रिपोर्ट गायब कर दी गई। जिस पर बृजपाल सिंह परमार ने 4 अगस्त 2022 को आरटीआई एक्ट के सेक्शन 18(1) के तहत शिकायत राज्य सूचना आयुक्त को दी।
राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त डॉ. कुलबीर छिक्कारा ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(5) के तहत एक अप्रैल 2024 को सुनवाई की। उन्होंने 28 मई 2024 को भिवानी उपायुक्त को मामले की जांच करने और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जांच 90 दिनों में पूरी करके 31 जुलाई तक आयोग को भेजी जाएगी।

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