सुरेंद्र पंवार रिहा, माता वैष्णो देवी रवाना
सोनीपत, 25 सितंबर (हप्र)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले को खारिज करने के बाद बुधवार शाम को सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पंवार को अम्बाला सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उसके बाद सुरेंद्र पंवार माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी रवाना हो गए। बृहस्पतिवार को सोनीपत लौटकर वह चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। बता दें कि 4 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने अवैध खनन से जुडे मनी लॉन्ड्रिग के मामले में सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पंवार के सोनीपत स्थित आवास समेत कई ठिकानों पर रेड की थी। बाद में ईडी की टीम कुछ दस्तावेज अपने साथ लेकर गई थी। इसी मामले में 20 जुलाई को गुरुग्राम में पूछताछ के बाद ईडी ने विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार कर लिया था। सुरेंद्र पंवार की रिहाई को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने 23 सितंबर को फैसला सुनाते हुए सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी के आधार को गैरकानूनी करार देते हुए मामले को खारिज कर दिया। फैसले की कापी मिलने के बाद बुधवार करीब 3.30 बजे उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर आने पर सुरेंद्र पंवार ने कहा कि राजनीति से प्रेरित उनकी गिरफ्तारी विधानसभा चुनाव से जुड़ी थी और प्रतिशोध का हिस्सा थी।
जेल से निकल गुरुद्वारा में टेका माथा, फिर वैष्णो देवी रवाना
सुरेंद्र पंवार ने जेल से बाहर आने के बाद अंबाला में ही गुरुद्वारा में पहुंचकर माथा टेका। उसके बाद परिजनों के साथ वैष्णो देवी के लिए रवाना हो गए। माता के दर्शन के बाद 26 सितंबर को सोनीपत पहुंचकर वह चुनाव प्रचार शुरू करेंगे।
पुत्रवधू व परिजन संभाले थे प्रचार की कमान
कांग्रेस ने सुरेंद्र पंवार को लगातार दूसरी बार सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया था। सुरेंद्र पंवार अंबाला जेल से अपना नामांकन दाखिल करने पुलिस हिरासत में सोनीपत आए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पुत्रवधू समीक्षा पंवार व परिजन चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे।