For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

राज्य सूचना आयुक्त ने नगर परिषद पर लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना

10:39 AM Aug 18, 2024 IST
राज्य सूचना आयुक्त ने नगर परिषद पर लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना

भिवानी, 17 अगस्त (हप्र)
राज्य सूचना आयुक्त ने भिवानी नगर परिषद पर जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त ने आरटीआई कार्यकर्ता को भी 2 हजार रुपये हर्जाना देने के निर्देश दिए हैं। घोषियान चौक क्षेत्र निवासी रवि ने स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार से इस संबंध में सहयोग मांगा।
बृजपाल सिंह परमार के माध्यम से रवि ने नगर परिषद भिवानी से आरटीआई में कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी। परमार ने बताया कि नगर परिषद ने 3 नवंबर 2023 को एक दुकान का छज्जा तोड़ने का नोटिस जारी किया था, लेकिन इस नोटिस के बाद नगर परिषद ने छज्जा नहीं तोड़ा। इस पर रवि ने जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 8 दिसंबर 2022 को नगर परिषद भिवानी से सूचना मांगी। नगर परिषद ने निर्धारित अवधि में कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद रवि ने 17 जनवरी 2023 को नगर आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील लगाई। इस पर भी नोटिस की अनुपालना को लेकर नगर परिषद ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके उपरांत रवि ने 27 फरवरी 2023 को राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. जगबीर सिंह ने 21 मार्च 2024 को सुनवाई करते हुए नगर परिषद को सूचना देने के निर्देश दिए।
सूचना आयुक्त के निर्देश पर भी आरटीआई कार्यकर्ता को कोई सूचना नहीं दी। इसके उपरांत 18 जुलाई को फिर राज्य सूचना आयुक्त ने इस मामले में सुनवाई की, लेकिन नगर परिषद की तरफ से कोई सुनवाई में कोई पेश नहीं हुआ। इस पर राज्य सूचना आयुक्त डॉ जगबीर सिंह ने नगर परिषद भिवानी के तत्कालीन लेखाकार रमेश कुमार पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। सूचना आयुक्त ने आरटीआई कार्यकर्ता रवि को भी 2 हजार रुपये हर्जाना देने के निर्देश दिए हैं।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
×