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राज्य चुनाव आयोग ने ‘नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट’, ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ के संबंध में जारी किये निर्देश

08:05 AM Sep 30, 2024 IST
राज्य चुनाव आयोग ने ‘नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट’  ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ के संबंध में जारी किये निर्देश
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चंडीगढ़, 29 सितंबर (हप्र)
प्रदेश में ग्राम पंचायतों के आम चुनाव 15 अक्तूबर को होने जा रहे हैं, और इच्छुक उम्मीदवार 4 अक्तूबर, शाम 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की सुविधा के लिए आयोग द्वारा सभी जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा संबंधित प्राधिकरणों के नियमों या प्रक्रियाओं के अनुसार नामांकन पत्रों के साथ ‘नो ड्यू सर्टिफिकेट’ या ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ संलग्न करना अनिवार्य है और यदि किसी उम्मीदवार को प्रयासों के बावजूद उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता है, तो वह एक हलफनामा, जिसमें स्पष्ट किया गया हो कि वह संबंधित प्राधिकरण का कोई कर या अन्य बकाए का देनदार नहीं है और पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 11 के अनुसार, उसके पास किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित संपत्ति का अवैध कब्जा नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त के अलावा आयोग द्वारा यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि बीडीपीओ कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार यदि ग्राम पंचायत या संबंधित प्राधिकरण से किसी प्रकार का कोई बकाया वसूली योग्य है, तो इसकी पंचायत-वार सूची बीडीपीओ कार्यालय द्वारा तैयार करने के बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए, जो नामांकन स्वीकार करते समय उस सूची को अपने पास संदर्भ के लिए रखेगा। यदि सूची में किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई बकाया दर्ज है, तो संबंधित उम्मीदवार बकाया भुगतान के संबंध में प्रमाण जमा कर सकता है।
अन्य विवरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यदि उम्मीदवार द्वारा बकाया का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे संबंधित प्राधिकरण के समक्ष बकाया जमा करने का उचित अवसर दिया जाएगा और उसे बकाया भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए नामांकन पत्रों की जांच शुरू होने तक यानी 5 अक्तूबर 2024 सुबह 11 बजे तक का समय दिया जाएगा।

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