जजपा विधायकों के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई करेंगे स्पीकर, किरण चौधरी के मामले में याचिका खारिज
चंडीगढ़, 22 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने जननायक जनता पार्टी की ओर से उसके दो विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया है। याचिका में नरवाना के विधायक रामनिवास और बरवाला के विधायक जोगी राम सिहाग की विधान सभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। जजपा ने दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने तथा भाजपा को समर्थन देने का आरोप लगाया है। यह याचिका जजपा के कार्यालय सचिव रणधीर सिंह की ओर से दायर की गई है। हालांकि याचिका हरियाणा विधान सभा (दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता) नियम 1986 के नियम 6 की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरती। इसके बावजूद विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के आधार पर याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। ‘उड़ीसा विधान सभा के अध्यक्ष बनाम उत्कल केशरी परिदा’ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि न केवल सदन का सदस्य, बल्कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति, इस तथ्य को विधान सभा अध्यक्ष के ध्यान में लाने का हकदार है कि सदन का कोई सदस्य भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य होना अपेक्षित है।
वहीं स्पीकर ने तोशाम से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने संबंधी कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका विधान सभा के ‘दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986’ की कसौटियों पर खरी नहीं उतरी, जिसके कारण इसे निरस्त कर दिया गया। सोमवार को संबंध में कांग्रेस नेताओं को अवगत करवा दिया है।