For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

दिल्ली हाईकोर्ट से सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

06:39 AM May 22, 2024 IST
दिल्ली हाईकोर्ट से सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
Advertisement

नयी दिल्ली (एजेंसी) : दिल्ली हाईकोर्ट ने धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि सिसोदिया कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारे में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि प्रथम दृष्टया सिसोदिया ने अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सार्वजनिक प्रतिक्रिया गढ़कर आबकारी नीति बनाने की प्रक्रिया में गड़बडी की। सिसोदिया ने अधीनस्थ अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इस बीच, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मंगलवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक  बढ़ा दी।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
×