हरियाणा में किया गया सिख गुरुद्वारा आयोग का गठन
चंडीगढ़, 24 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस (सेवानिवृत्त) दर्शन सिंह को आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता जसमीत सिंह बेदी तथा सेवानिवृत्त जिला न्यायवादी अमरजीत सिंह को आयोग का सदस्य बनाया गया है। आयोग के चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल पांच साल होगा।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के साथ ही आयोग अस्तित्व में आ गया है। प्रदेश सरकार हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम-2014 में संशोधन करने के लिए पहले ही मसौदे को मंजूरी दे चुकी है। इसके अनुसार, अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। पूर्व जिला न्यायाधीश या आयोग के तीन चयनित सदस्यों में से किसी को वरिष्ठता के अनुसार अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अभी दस साल के अनुभव वाले सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को आयोग का चेयरमैन बनाया जाता था। गुरुद्वारा संपत्ति, इसके कोष तथा गुरुद्वारा कमेटी, कार्यकारी बोर्ड या किसी अन्य संस्था के बीच किसी भी अन्य विवाद का निपटारा आयोग द्वारा किया जाता है। आयोग सदस्य अथवा चेयरमैन की नियुक्ति के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा की शर्त हटा दी गई है।