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देशमुख को झटका, 2 याचिकाएं खारिज

12:54 PM Aug 19, 2021 IST
देशमुख को झटका  2 याचिकाएं खारिज
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नयी दिल्ली, 18 अगस्त (एजेंसी)

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी से पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती और एक पुलिस अधिकारी की बहाली से संबंधित 2 पैराग्राफ हटाने का अनुरोध किया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। शीर्ष अदालत ने देशमुख की वह याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने की गुहार लगाई थी। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में कोई त्रृटि नहीं है, आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई को हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच जारी है और इस समय अदालत का कोई भी हस्तक्षेप अवांछित है।

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