For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

कंगना की फिल्म Emergency पर सेंसर बोर्ड की आपत्ति, कुछ दृश्य हटाने के बाद ही मिलेगा प्रमाण पत्र

03:40 PM Sep 26, 2024 IST
कंगना की फिल्म emergency पर सेंसर बोर्ड की आपत्ति  कुछ दृश्य हटाने के बाद ही मिलेगा प्रमाण पत्र
Advertisement

मुंबई, 26 सितंबर (ट्रिन्यू/भाषा)

Advertisement

Kangana Ranaut Emergency: केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने बृहस्पतिवार को बंबई हाई कोर्ट से कहा कि कंगना रणौत की फिल्म ‘इमरजेंसी' से कुछ दृश्य हटाए जाने के बाद फिल्म को प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है जैसा की बोर्ड की पुनरीक्षण समिति ने सिफारिश की है। फिल्म पहले छह सितंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिल्म की रिलीज के लिए प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के कारण इसका सेंसर बोर्ड के साथ विवाद चल रहा है।

रणौत ने फिल्म का निर्देशन किया है और वह इसकी सह-निर्माता भी हैं। उन्होंने फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका भी निभाई है। अभिनेत्री ने CBFC पर रिलीज में देरी के लिए प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। जीवनी आधारित यह फिल्म तब विवादों में आ गई जब शिरोमणि अकाली दल (शिअद) समेत कुछ सिख संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और समुदाय को गलत तरीके से पेश करने तथा ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का आरोप लगाया।

Advertisement

न्यायमूर्ति बी. पी. कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला ने पिछले सप्ताह फिल्म का प्रमाण पत्र जारी करने पर निर्णय नहीं ले पाने के कारण CBFC को फटकार लगाई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सेंसर बोर्ड ऐसे चुपचाप बैठा नहीं रह सकता और उसे किसी न किसी तरह से अपना निर्णय लेना ही होगा अन्यथा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के समान होगा।

अदालत ने CBFC को 25 सितंबर तक अपना निर्णय लेने का निर्देश दिया। फिल्म के सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर CBFC को कंगना रणौत द्वारा निर्देशित फिल्म ‘इमरजेंसी' के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

पीठ ने बृहस्पतिवार को CBFC से पूछा कि क्या फिल्म को लेकर 'अच्छी खबर' है। CBFC की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत को बताया कि बोर्ड की पुनरीक्षण समिति ने अपना फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा, 'समिति ने प्रमाण पत्र जारी करने से पहले कुछ दृश्यों को हटाने का सुझाव दिया है। इसके बाद फिल्म को रिलीज किया जा सकता है।'

जी एंटरटेनमेंट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शरण जगतियानी ने इस बारे में फैसला करने के लिए समय देने का अनुरोध किया कि फिल्म से दृश्यों को हटाया जाए या नहीं। पीठ ने इसके बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की। जी एंटरटेनमेंट ने अपनी याचिका में दावा किया कि CBFC पहले ही फिल्म को प्रमाण पत्र दे चुका है लेकिन वह इसे जारी नहीं कर रहा है।

पिछले सप्ताह जी एंटरटेनमेंट ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक कारणों और हरियाणा में आगामी चुनाव के मद्देनजर फिल्म को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। पीठ ने इस पर हैरानी जताते हुए पूछा कि सत्तारूढ़ पार्टी रणौत के खिलाफ काम क्यों करेगी जो खुद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक सांसद हैं।

Advertisement
Tags :
Advertisement