For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल को झटका निचली अदालत में जाने की छूट

06:55 AM May 30, 2024 IST
सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल को झटका निचली अदालत में जाने की छूट
Advertisement

नयी दिल्ली, 29 मई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से बुधवार को इनकार कर दिया। रजिस्ट्री ने याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी गयी है, तो यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
इससे पहले, मंगलवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने कहा था कि अंतरिम याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सीजेआई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।
केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उनका वजन अचानक कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो किडनी, हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेतक है। उन्होंने इसके मद्देनजर पैट-सीटी स्कैन सहित कुछ चिकित्सीय जांच कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने का अनुरोध किया है।
केजरीवाल ने 26 मई को दायर याचिका में कहा है कि वह जेल लौटने के लिए निर्धारित की गई तिथि 2 जून के बजाय 9 जून को आत्मसमर्पण करना चाहते हैं।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
×