मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

जांच के बाद अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट रद्द

01:36 PM Jun 17, 2023 IST

मोहाली/चंडीगढ़, 16 जून( निस)

Advertisement

सामाजिक न्याय, अधिकारता एवं अल्पसंख्यक मामलों संबंधी मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि अमरीक सिंह पुत्र मक्खन सिंह गांव शंकरपुर निवासी का जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट राज्य स्तरीय स्क्रूटनी समिति की तरफ से रद्द कर दिया है। इस संबंधी और जानकारी देते हुए मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि ऊषा रानी पत्नी पूरण सिंह निवासी गांव कोली, की तरफ से पंजाब राज्य अनुसूचित जातियों के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि जिला पटियाला के गांव शंकरपुर के निवासी अमरीक सिंह (सरपंच) ने जनरल कैटेगरी (राजपूत) जाति के साथ सम्बन्धित होने के बावजूद अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाया है।

मंत्री ने बताया कि पंजाब राज अनुसूचित जाति कमीशन ने इस शिकायत को जांच के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग के डायरेक्टर को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से जांच करने के बाद अमरीक सिंह का अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जाली होने की पुष्टि हुई है। मंत्री ने बताया कि हमारे विभाग ने पटियाला के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख कर अमरीक सिंह सरपंच के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नंबर 2131 को रद्द व ज़ब्त करने काे कहा है।

Advertisement

Advertisement