For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

समालखा शराब फैक्टरी पर 60 लाख का लेगा जुर्माना

11:00 AM Nov 02, 2024 IST
समालखा शराब फैक्टरी पर 60 लाख का लेगा जुर्माना
समालखा में ड्रेन में डाला जा रहा शराब फैक्टरी का प्रदूषित पानी। -निस
Advertisement

समालखा, 1 नवंबर (निस)
चुलकाना रोड पर स्थित एक शराब फैक्टरी के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फैक्टरी पर आरोप है कि उसने नजदीकी ड्रेन में गंदा पानी, कचरा और राख डालकर प्रदूषण फैलाया और किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचाया।
इससे पहले, फैक्टरी ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) को 27 लाख रुपये का अंतरिम पर्यावरण मुआवजा जमा किया था। एनजीटी ने एचएसपीसीबी को निर्देश दिया है कि वह फैक्टरी पर 33.6 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा लगाए और इसे वसूल करे। इसके अलावा, शिकायतकर्ता चुलकाना के किसान रमेश कुमार को 27 लाख रुपये में से 5 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया गया है। एनजीटी ने एचएसपीसीबी को क्षेत्र में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए 22 लाख रुपये की कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश दिया है। रमेश कुमार ने एनजीटी में शिकायत की थी कि फैक्टरी द्वारा अनुपचारित अपशिष्ट (अनट्रीटेड वेस्ट) के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। एनजीटी ने फरवरी में एक संयुक्त समिति का गठन किया था, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, पानीपत एसडीएम और एचएसपीसीबी क्षेत्रीय अधिकारी शामिल थे। इस समिति ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी) और कुल घुलित ठोस (टीडीएस) मानकों से अधिक पाए गए।

Advertisement

Advertisement
Advertisement