ग्रामीण विकास बैंक कर्मियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगा भुगतान
सफीदों, 16 अक्तूबर (निस)
हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के प्रबंधक निदेशक ने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। इस संदर्भ में बैंक से मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी, 2016 से 28 फरवरी, 2021 के बीच की अवधि के बकाया का भुगतान संबंधित सेवारत कर्मचारियों व सेवानिवृत कर्मचारियों, दोनों को ही किया जाएगा। जारी निर्देश में कहा गया है कि बकाया का भुगतान पहले सेवानिवृत कर्मचारियों को किया जाए। बैंक के प्रबंध निदेशक ने इस आशय का निर्देश उनके बैंक के सभी जिला स्तरीय मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी किया है लेकिन भुगतान की प्रक्रिया को समयबद्ध नहीं किया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद आये निर्देश
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बकाया का यह भुगतान पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर, 2023 को जारी आदेश के तहत किया जाने वाला है। इस संदर्भ में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि संजय शर्मा ने आज बताया कि बैंक में करीब 750 कर्मचारी तैनात हैं जिनमें 450 कर्मचारी सेवारत हैं जबकि करीब 300 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें हरियाणा सरकार ने अनेक विभागों में वर्ष 2016 से ही लागू कर दी थी लेकिन उनके बैंक के कर्मचारियों को यह लाभ तब नहीं दिया गया। यूनियन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।