पट्टों के क्षेत्र में खनन उपकरणों की पार्किंग और प्रयोग पर प्रतिबंध
चरखी दादरी, 12 जून (हप्र)
अवैध रूप से हो रहे खनन को लेकर जिलाधीश मनदीप कौर ने खनन पट्टों के आस-पास के क्षेत्र में खनन उपकरणों की पार्किंग और उपयोग पर धारा 144 लागू करते हुए प्रतिबंध लगाया है। ‘दैनिक ट्रिब्यून’ ने मामले को प्रमुखता से उठाने पर डीसी द्वारा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर तत्काल निवारण के लिए ये आदेश पारित किए गए हैं।
बता दें कि ‘दैनिक ट्रिब्यून’ ने 12 जून के अंक में ‘अवैध माइनिंग कर कंपनी लगा रही सरकार को चूना’ शीर्षक से समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए मामला उठाया था। मामले में संज्ञान लेते हुए डीसी मनदीप कौर ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए धारा 144 लागू कर आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार खनन पट्टों के आस-पास के क्षेत्र में खनन के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले कोई भी खनन उपकरण जैसे खनन उत्खनन मशीन, ड्रिल मशीन, ब्लास्टिंग सामग्री या कोई अन्य उपकरण किसी भी खनन पट्टा क्षेत्र से एक किलोमीटर के दायरे में खड़ा या उपयोग नहीं किया जाएगा।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में खनन उपकरण ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। इस क्षेत्र में ऐसे वाहनों की आवाजाही के लिए उनके पास जिला खनन अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति होनी चाहिए। ऐसा न होने की सूरत में इसे कानूनी रूप से गलत माना जाएगा। जिलाधीश मनदीप कौर ने बताया कि आदेशों की अनुपालना के लिए पहले से ही गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स (डीएलटीएफ) को इस आदेश को कड़ाई से लागू करने को कहा है। आदेश के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियमित तौर पर गश्त और निरीक्षण करने के निर्देश हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। आदेश में स्पष्ट है कि वैध परमिट के साथ वैध खनन गतिविधियों में लगे अधिकृत कर्मचारी या संस्थाएं इसके दायरे से बाहर हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और छह महीने की अवधि तक प्रभावी रहेगा।