कैदी के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश
चरखी दादरी (हप्र)
रोहतक जिला कारागार अधीक्षक की ओर से बौंद कलां पुलिस थाने में गांव रानीला निवासी कैदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। बौंदकलां पुलिस थाना में जेल अधीक्षक द्वारा दिए गए पत्र में कहा गया है कि गांव रानीला निवासी कैदी जेल में विभिन्न धाराओं के तहत थाना बौंद कलां के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। उक्त कैदी को जिलाधीश दादरी के आदेश पर 16 जुलाई 2024 को इस जेल से 70 दिन नियमित पैरोल पर रिहा किया गया था। उक्त कैदी को 25 सितंबर 2024 को जेल में हाजिर होने के बारे में हिदायत दी गई थी। लेकिन उक्त कैदी उस तारीख को जेल में हाजिर न होकर पैरोल से भगौड़ा हो गया। बौंदकलां पुलिस थाने से उपरोक्त कैदी को गिरफ्तार करने के आदेश हुए लेकिन वह जेल में हाजिर नहीं हुआ है। इसलिए उक्त कैदी के खिलाफ पैरोल एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया है। इसके बाद मुकदमे की प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है ताकि रोहतक मंडल सूचना आयुक्त को भेजी जा सके।