पंजाब बिजली बोर्ड को बनाया प्रतिवादी, नोटिस जारी
शिमला, 11 जनवरी (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शानन पावर हाउस जोगिंदर नगर द्वारा गाद भरा पानी छोड़े जाने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात शानन पावर हाउस को इसके रेजिडेंट इंजीनियर के माध्यम से प्रतिवादी बनाया।
पत्र में कहा गया है कि गाद के कारण पानी की शुद्धता का स्तर प्रभावित हुआ है। इससे पानी में जल जीवन भी प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डीसी मंडी, मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और शानन पावर हाउस, जोगिंदर नगर को नोटिस जारी कर 22 मार्च तक जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी संबंधित साइट का निरीक्षण करने और गाद से भरे पानी के छोड़े जाने के कारण होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में रिपोर्ट दायर करने के आदेश जारी किए।