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पेट्रोल, डीजल को जीएसटी दायरे में लाने की तैयारी!

07:46 AM Jun 23, 2024 IST
पेट्रोल  डीजल को जीएसटी दायरे में लाने की तैयारी
नयी दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा। - प्रेट्र
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नयी दिल्ली, 22 जून (एजेंसी)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार की मंशा हमेशा से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की रही है और अब राज्यों को एक साथ आकर इसकी दर तय करनी है। उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी कानून में शामिल करने का प्रावधान पहले ही कर दिया था।
जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किये जाने के वक्त एक दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य शुल्कों को उसमें शामिल किया गया था। हालांकि, यह फैसला किया गया था कि पांच वस्तुओं- कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर जीएसटी कानून के तहत बाद में कर लगाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू करते समय केंद्र सरकार की मंशा थी कि कुछ समय बाद पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए। उन्होंने कहा, ‘अब सिर्फ यह फैसला करना है कि राज्य जीएसटी परिषद में सहमत हों और फिर तय करें कि वे किस दर के लिए तैयार होंगे।’
सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘एक बार यह निर्णय हो जाने के बाद इसे अधिनियम में शामिल कर दिया जाएगा।’
2% से भी कम करदाताओं को नोटिस : वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय जीएसटी प्रशासन के तहत कुल 58.62 लाख करदाताओं में दो प्रतिशत से भी कम को टैक्स नोटिस भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा अनुपालन आवश्यकताओं को कम करके जीएसटी करदाताओं के जीवन को आसान बनाना है।
अपील की मौद्रिक सीमा तय
जीएसटी परिषद ने विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष कर विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए एक मौद्रिक सीमा तय की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक के बाद कहा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख, हाईकोर्ट के लिए एक करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के लिए दो करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा तय करने की सिफारिश की गयी है। यदि मौद्रिक सीमा, जीएसटी परिषद द्वारा तय सीमा से कम है, तो कर प्राधिकरण आमतौर पर अपील नहीं करेगा।
प्लेटफाॅर्म टिकट जीएसटी फ्री
वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट, विश्राम कक्ष जैसी सुविधाएं जीएसटी से मुक्त हैं। परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास सेवाओं के लिए 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तक छूट दी है।

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