For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ पोस्ट प्रथम दृष्टया मानहानि वाली : कोर्ट

12:36 PM Jun 06, 2023 IST
सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ पोस्ट प्रथम दृष्टया मानहानि वाली   कोर्ट
Advertisement

मुंबई, 5 जून (एजेंसी)

Advertisement

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वैक्सीन बनाने वाली प्रमुख कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के खिलाफ दो व्यक्तियों और उनके संगठनों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री ‘प्रथम दृष्टया मानहानि करने वाली’ थी। अदालत ने इन सामग्रियों को डिलीट करने का निर्देश दिया। कोर्ट की एकल पीठ ने उन्हें अस्थायी रूप से कंपनी के खिलाफ कोई पोस्ट करने से

रोक दिया। एसआईआई ने दिसंबर 2022 में कंपनी और उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के खिलाफ कथित रूप से गलत सामग्री पोस्ट करने पर दो व्यक्तियों और उनके संगठनों के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया। हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि वह प्रथम दृष्टया एसआईआई की इस बात से संतुष्ट है कि दोनों व्यक्तियों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री मानहानि करने वाली है। अदालत बाद में अंतिम सुनवाई के लिए कंपनी के मुकदमे पर विचार करेगी।

Advertisement

Advertisement
Advertisement